जमशेदपुर : जिले के सोनारी थाना (Sonari Police Station) अंतर्गत सिदो-कान्हू बस्ती में 4 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राहुल रजक को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई।
शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए ADJ 1 सह स्पेशल POCSO जज संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी राहुल को POCSO की धारा 6 के तहत 25 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके पूर्व अदालत ने मंगलवार को राहुल को दोषी करार दिया था।
खेलते-खेलते हुए आरोपी के घर पहुंच गई थी बच्ची
यह मामला 14 मार्च 2020 की है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन बच्ची घर के सामने ही खेल रही थी। इसी दौरान खेल-खेल में बच्ची आरोपी राहुल रजक के घर पर चली गई।
जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे बच्ची वापस अपने घर लौटी तो बच्ची रोने लगी और परिजनों को पूरी बात बताई।
जब परिजन इस बात की शिकायत लेकर आरोपी के पास गए तो परिवार के लोगों को गाली-गलौज की और धमकी भी दिया। जिसके बाद मामला सोनारी थाने पहुंचा