जमशेदपुर : जिले के परसुडीह सरजामदा में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले 26 वर्षीय आरोपी लाला सोरेन को जमशेदपुर कोर्ट (Jamshedpur Court) ने दोषी करार दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए ADJ 1 सह स्पेशल POCOS जज संजय कुमार उपाध्याय आरोपी लाल सोरेन को दोषी करार दिया है।
मामले में 27 अप्रैल को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी।
आरोपी के घर किराए पर रह रही थी पीड़िता
बताते चलें घटना 22 मार्च 2020 की है। पीड़िता मूल रूप से राजनगर की रहने वाली है।
वह घटना के कुछ दिनों पूर्व से लाल सोरेन के घर पर किराए के मकान पर रहती थी।
इसी दौरान लाल सोरेन बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिसके बाद बच्ची ने सारी घटना अपनी मां को बताई। जिसके बाद बच्ची की मां ने परसुडीह थाने (Parsudih Police Station) में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।