रांची: RIMS में जून, 2028 में नर्सों और डाक्टरों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत मामले पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस (Chief Justice) संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।
इस मामले में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन (RIMS Management) ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
डॉक्टर और नर्सें हड़ताल पर
RIMS में एक जून, 2018 को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल किया। उसके बाद जूनियर डॉक्टर और नर्सें हड़ताल पर चली गईं।
हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई। इन मौतों की जांच के लिए कमेटी गठित करने एवं इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ (Jharkhand Students Union) की ओर से जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखिल की गई थी।
इस पर आज आंशिक सुनवाई हुई।
अगली तिथि निर्धारित
मामले में राज्य सरकार एवं RIMS Management की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिस पर इनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।
कोर्ट (Court) ने इन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली तिथि निर्धारित की।