3 years imprisonment : चाईबासा जिले के मुफस्सिल थाना के सिकुरसाइ गांव निवासी तारा मती पाडेया के बयान पर 26 अगस्त 2020 को थाना में अज्ञात के खिलाफ से और उसकी बेटी को जान से मारने ने और दुष्कर्म की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान में राजू मुंदुइया उर्फ धनंजय मुंदुइया का नाम उभर कर आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
केस की लंबी सुनवाई के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर राजनगर के कुजू निवासी राजू मुदुइया उर्फ धनंजय मुंदुइया को सीजीएम विनोद कुमार की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।