दुमका: विवाहिता से छेड़छाड़ (Molestation of Married Woman) के नौ साल पुराने मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास एवं साढ़े ग्यारह हजार रुपये जुर्माना किया है।
सजा प्रथम श्रेणी न्यायिक (First Class Judicial) दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनाया।
कोर्ट में जरमुंडी थाना कांड संख्या 86/2014 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध नामजद आरोपित जरमुंडी थाना क्षेत्र के मधुवन गांव निवासी सुरेश महतो (Suresh Mahto) को भादवि की धारा 354 के तहत तीन साल के कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया।
पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सहायक लोक (Assistant Public) अभियोजक के मुताबिक कोर्ट ने धारा 323 के तहत एक साल के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।
जुर्माने (Fines) की राशि अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 341 के तहत एक माह के कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास (Additional Imprisonment) की सजा भुगतनी होगी। इस तरह अभियुक्त को जुर्माने के रूप में कुल 11,500 रुपये अदा करना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली (Khushbuddin Ali) पैरवी कर रहे थे। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में छह गवाह पेश किये गये।