धनबाद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शुक्रवार 27 जनवरी को निरसा बैंक डकैती कांड (Nirsa Bank Robbery Case) के 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया।
बताते चलें आरोपी पप्पू सिंह, जितेन महतो उर्फ सदानंद महतो, बृज कुमार यादव, जय साहनी तथा अखिलेश सिंह के खिलाफ निरसा पुलिस (Nirsa Police) ने वर्ष 2021 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। निरसा स्थित HS Bank के ब्रांच मैनेजर विभूति नारायण के लिखित आवेदन पर निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
16 लाख की लूट का था मामला
इस पूरे मामले में आरोप लगाया गया था कि डकैतों ने 1 अक्टूबर 2019 को बैंक (Bank) में धावा बोलकर 16 लाख 35 हजार 768 रुपये की डकैती की थी।
आरोपी जय साहनी बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, जबकि अखिलेश सिंह आसनसोल जेल में है। दो आरोपी धनबाद मंडल कारा में तथा एक जमानत पर जेल से बाहर था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से अदालत ने पुरुलिया तथा आसनसोल जेल से संपर्क कर आरोपियों को अपना निर्णय सुनाया।