नई दिल्ली: Gujarat High Court ने 2013 के बलात्कार मामले (Rape Case) में 5 महिलाओं के खिलाफ नोटिस (Notice) जारी किया है।
इसमे में एक बाबा आसाराम की पत्नी (Asaram’s Wife) और दूसरी उनकी बेटी है। इसके अतिरिक्त 3 उनकी शिष्याएं हैं। 2013 में इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
आसाराम (Asaram) को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई थी।
5 महिलाओं को नोटिस जारी
जस्टिस ए.वाई. कोगजे और जस्टिस हसमुख सुथार की डिविजन बेंच ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को Notice जारी किए।
अदालत ने अपील दायर करने में 29 दिनों की देरी को नोट किया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
6 साल हुआ महिला के साथ बलात्कार
गांधीनगर (Gandhinagar) की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पीड़िता के भागने से पहले अहमदाबाद (Ahmedabad) के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था।
अपील दायर करने में 29 दिनों की देरी
जस्टिस ए.वाई. कोगजे और जस्टिस हसमुख सुथार की डिविजन बेंच ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को नोटिस जारी किए।
अदालत ने अपील दायर करने में 29 दिनों की देरी को नोट किया और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
पत्नी और बेटी ने दिया साथ
आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और चार अनुयायियों पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था। अदालत ने सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था।