Ranchi : अपने चुनाव घोषणा पत्र (Election Manifesto) के अनुसार सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana) को शुरू किया है।
बताया जाता है कि इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति और HIV Aids से पीड़ित लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है।
राज्य सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) के अनुसार अब तक 7,79,142 लोगों को इस योजना से जोड़ा जो चुका है।
इस योजना के तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।
विधवा पेंशन की तय आयु 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा (Age Limite) को समाप्त कर दिया था।
साथ ही सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया था कि हर माह के 5 तारीख तक इसका भुगतान हर हाल में हो जाए।
ऐसा नहीं होने जिम्मेदार पदाधिकारी दंडित होंगे।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया था कि सभी अफसर इसके लिए सहयोग करें, नहीं तो उसकी नौकरी जाएगी।
पात्र लोगों को इस प्रकार करना है आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट www.jharseva.jharkahnd.gov.in पर जाना होगा।
इसके बाद आपको रजिस्टर योर सेल्फ (Register Your Self) का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम, Email ID, मोबाईल नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलेगा।
इसके बाद आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको लॉग इन ID, पासवर्ड कैप्चा (Password Captcha) भरने का विकल्प मिलेगा।
इसके बाद आपके स्क्रीन पर झारखंड पेंशन योजना का आवेदन खुल जाएगा।
जहां आपसे तमाम जरूरी दस्तावेज अपलोड (Upload) करने को कहा जायेगा. जिसे भरने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आप वापस अपने वेबसाइट के होम पेज पर जायें, जहां पर आपको नो योर एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प मिलेगा उसे क्लिक करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
ई-मेल आईडी
बैंक अकाउंट का पासबुक
शारीरिक अक्षमता या विकलांगता प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप विधवा हैं।