गैर इरादतन मर्डर के 4 दोषियों को 8-8 साल की जेल, 10 साल पहले …

अदालत ने 504 IPC के तहत भी दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास, 325 IPC के तहत चार वर्ष सजा सुनाई एवं पांच हजार जुर्माना लगाया

News Aroma Media
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कोडरमा : गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 दोषियों को 8-8 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई गई है।

सत्रवाद 87/14, जयनगर थाना (Jaynagar Police Station) कांड संख्या 158/13 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अनिल यादव (28), सुशील यादव (28) रीना देवी (26) एवं प्रमिला देवी सभी जयनगर निवासी को सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC के तहत दोषी पाते हुए 8-8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

अदालत ने 504 IPC के तहत भी दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास, 325 IPC के तहत चार वर्ष सजा सुनाई एवं पांच हजार जुर्माना लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीके मंडल ने किया।

इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगदीश यादव ने दलीलें पेश की।

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