रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के कोशिश मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आठ नाबालिग को शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट ने प्रोविजनल बेल दी है।
आरोपियों के अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार के निजी मुचलके और 500 रूपया जुर्माना देने की शर्त पर प्रोविजनल बेल दी है।
उल्लेखनीय है कि बीते 11 फरवरी को अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने आठ आरोपितों जमानत दी थी।
मालूम हो कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी।
इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी को मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी।
साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।