रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सातवीं जेपीएससी (JPSC) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मंगलवार को सातवीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि अदालत विशेषज्ञ नहीं है, इस तरह के मामले में कई याचिकाएं दायर हो सकती हैं।
हर याचिका में अलग- अलग बिंदुओं को उठाया जाएगा। इसलिए प्रतिवादियों के जवाब का इंतजार करना जरूरी होगा।
इस संबंध में शेखर सुमन ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। अदालत ने हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी थी।
याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल आंसर के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है।
जबकि इससे पूर्व सभी अभ्यर्थियों से इसको लेकर जेपीएससी ने आपत्ति मांगी गई थी। उनकी ओर से भी कई प्रश्नों का उत्तर गलत होने का दावा करते हुए संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेजे गए थे।
लेकिन जेपीएससी ने गलत आंसर के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया है। इस कारण मुख्य परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए।