धनबाद : झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के खिलाफ दायर करोड़ों रुपये के गबन के केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
शिकायतकर्ता डेगलाल राम ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच आउट ऑफ द कोर्ट समझौता कर लिया गया है, इसलिए अब वह यह केस नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया।
बता दें कि गिरिडीह के निमियाघाट निवासी और झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने एक अक्टूबर को कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।
उन्होंने यह शिकायतवाद धनबाद के एमपी, एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दर्ज कराया था।
इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि डुमरी विधायक और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने दो करोड़ 29 लाख 63 हजार रुपये से भी अधिक की राशि का गबन किया है।
प्राचार्य डेगलाल राम ने जगरनाथ महतो के अलावा आजाद हिंद उच्च विद्यालय गोमो के पूर्व प्रधानाध्यापक फूलचंद राम महतो, इंटर कॉलेज डुमरी के भूगोल विभाग के पूर्व व्याख्याता रामेश्वर प्रसाद यादव, इंटर कॉलेज डुमरी के इतिहास विभाग के व्याख्याता, बैंक ऑफ इंडिया इसरी बाजार के पूर्व प्रबंधक आदि को इस केस में आरोपी बनाया था।
एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट में आवेदन देकर शिकायतकर्ता डेगलाल राम ने इस केस को वापस लेने की इजाजत मांगी थी।
एडवोकेट राधेश्याम गोस्वामी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने डेगलाल राम का बयान दर्ज किया। इसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि कोर्ट के बाहर इस मामले में सुलह कर ली गयी है, इसलिए वह अब यह केस लड़ना नहीं चाहते हैं।
इसके बाद कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। इससे पहले शिकायतकर्ता की गवाही के कारण ही यह केस लंबित था। शिकायतकर्ता डेगलाल राम गवाही देने कोर्ट नहीं जा रहे थे।
इतने दिनों से वह कोर्ट से समय मांगते आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने केस ही वापस ले लिया।