पटना: कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में लगाई गई नई पाबंदियों गुरुवार से प्रभावी हो जाएंगी।
नाइट कर्फ्यू के साथ लोगों को कई अन्य पाबंदियों का सामना करना होगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मंगलवार को लिए गए निर्णय के तहत 6 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू होगी।
वहीं, दुकानें भी रात 8 बजे तक की खुलेंगी। इसके अतिरिक्त भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगी। सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी।
धार्मिक स्थल भी आमलोगों के लिए बंद रहेंगे।
सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, जिम और पार्क भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
वहीं सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
8वीं तक के स्कूल-कोचिंग बंद
नई गाइडलाइन के अनुसार आठवीं तक के स्कूल-कोचिंग भी बंद रहेंगे।
ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। नौवीं से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे मगर उपस्थिति 50 प्रतिशत ही होगी।
रेस्तरां व खाने-पीने के होटलों में भी 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रखनी होगी।