नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वकीलों और कानून के छात्रों के एक समूह द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के कामरा के खिलाफ अवमानना शुरू करने की सहमति देने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित कंप्यूटर जनित मामले के विवरण में कहा गया है कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
लॉ छात्र श्रीरंग कटनेश्वरकर, नितिका दुहान और एडवोकेट अमे अभय सिरसीकर, अभिषेक शरण रसकर और सतेंद्र विनायक मुले की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि तथाकथित अवमाननाकर्ता (कामरा) के 17 लाख लोग फॉलोवर हैं।
न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (आई) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह धारा स्पष्ट है और कामरा द्वारा प्रकाशित ट्वीट से स्पष्ट है कि उन्होंने कथित तौर पर शीर्ष अदालत की घोर अवमानना की।