कटिहार: जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में इंटरमीडिएट परीक्षा-2022 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2022 के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अवगत कराया की इंटरमीडिएट परीक्षा-2022 के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र (कटिहार अनुमंडल अंतर्गत 24 ,मनिहारी अनुमंडल अंतर्गत 03 एवं बारसोई अनुमंडल अंतर्गत 05) को चिन्हित किए गए है।
जिसमें कुल 21,468 परीक्षार्थी( 11,497 छात्र एवं 9,971 छात्राएं) सम्मिलित होंगे, उसी प्रकार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए जिसमें कुल 29,964 परीक्षार्थी (15,080 छात्र एवं 14,884 छात्राएं) सम्मिलित होंगे।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक शिक्षा केंद्र की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप तीन या चार तीन या चार परीक्षा केंद्रों को संबद्ध कर गस्ती दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इसी प्रकार जोनल दंडाधिकारी एवं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
छात्राओं के परीक्षा केंद्रों पर यथासंभव महिला पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा फ्रिस्किंग के लिए महिला पर्यवेक्षिका की प्रतिनियुक्ति की जानी है।
इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, वीक्षको की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से की जाएगी।
साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु सभी केंद्राधीक्षक को भी निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी द्वारा स्तरीय जिला स्तरीय शिक्षा विभाग को उक्त परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा गया एवं ऊपर बताए गए तथ्यों को सत प्रतिशत अनुपालन कराने तथा आयोजित प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को टीकाकरण से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
उल्लेखनीय है कि इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 01 फरवरी से 14 फरवरी के बीच होनी है, जिसके सफल संचालन एवं कदाचार मुक्त हेतु दिनांक 29 जनवरी को विकास भवन परिसर स्थित सभागार में मध्यान्ह 12:00 बजे से समीक्षात्मक बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक इत्यादि के साथ की जाएगी।