धनबाद: दहेज हत्या के एक मामले में भूईफाेड़ निवासी मनोज कुमार वर्मा और उसके पिता रामअवतार वर्मा को उम्रकैद के सजा सुनाई गई।
डीजे राजकुमार मिश्रा की अदालत ने मनाेज की पत्नी खुशबू देवी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद के साथ-साथ दाेनाें पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
मनोज वर्मा पहले से ही जेल में था। रामअवतार काे भी दोषी करार दिए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था। सूचक की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार भट्ट ने मुकदमे की पैरवी की।