न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हजारीबाग के संत जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में सुनवाई हुई। छात्रों ने एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
दूसरी ओर स्कूल की ओर से भी इस मामले में याचिका दायर की गयी है। लेकिन स्कूल की ओर से दायर याचिका आज रिकॉर्ड पर नहीं थी। कोर्ट ने दोनों याचिका पर एक साथ सुनवाई की बात कही।
इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि चार जनवरी निर्धारित की गयी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हो रही है।
पूर्व में एकल पीठ ने स्कूल के निष्कासित छात्रों की याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं मानते याचिका को खारिज कर दिया था।
एकल पीठ ने कहा था कि इस मामले में छात्रों को झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि एकल पीठ ने सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया है।
आरटीई एक्ट के तहत उन्हें शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार है। जबकि स्कूल प्रबंधन उन्हें निकालने की बात कह रहा है।
याचिका में राज्य सरकार के भी आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट में किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।
उल्लेखनीय है कि संत जेवियर स्कूल ने कक्षा दो से आठ तक के सात छात्रों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।