न्यूज़ अरोमा रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरंजी नारायण की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि अब इस मामले में हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा।
बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और विधानसभा की ओर से भी हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए दल बदल कानून पर दलीलें पेश की गयी।
सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन चुनाव आयोग की ओर से आकाशदीप कुमार और भाजपा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमन और बाबूलाल मरांडी के तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखा।
बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता की ओर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल पर लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गई।
इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि दलबदल कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है और आर्टिकल 226 के तहत जब तक विधानसभा के न्यायाधिकरण में यह मामला लंबित है।
अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।इस महत्वपूर्ण याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली।
इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की।
बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर मूल याचिका में झारखंड विधानसभा के स्पीकर की ओर से उनके दल बदल के मामले में लिए गए संज्ञान के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।