रांची: डीसी छवि रंजन द्वारा जिले के सभी दुकानों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी लगाने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल 27 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में हुए गैंगवार के बाद ही डीसी ने ये आदेश जारी किया है।
वर्तमान में रांची जिला में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं नियंत्रण करने के लिए सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा का होना बहुत जरूरी है।
30 दिनों का डाटा डीवीआर में सुरक्षित
जारी आदेश अनुसार सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को प्रतिष्ठान में उच्च स्तर का (एचडी) सीसीटीवी लगाएं। साथ ही 30 दिनों का डाटा डीवीआर में सुरक्षित रखें।
इसके अलावा दुकान के बाहरी कैमरे के फीड को जिला कंपोजिट कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं।
सूचना सिटी एसपी को देनी होगी
डीसी ने रांची शहर में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिया है कि आप अपने स्तर से प्रतिष्ठिानों के आसपास, सड़क की ओर सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के जान-माल की क्षति न हो।
डीसी की ओर से एक प्रपत्र जारी करते हुए कहा गया है इसी प्रपत्र के आधार पर कैमरा लगाकर सिटी एसपी को सूचना दी जाए। इसकी एक कॉपी हमें भी उपलब्ध कराई जाए।