गुमला: एडीजे वन सुभाष की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए खूंटी जिला के तोरपा थाना अंतर्गत चुकरु निवासी उज्जवल टोप्पो उर्फ उज्जू को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना 27 मई, 2015 की है। आरोपित ने सात वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर दुष्कर्म किया था। रात में पीड़ित ने माता-पिता को घटना की जानकारी दी।
पीड़ित के पिता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ओम कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता ओम प्रकाश राम दूबे ने पैरवी की।