नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारत हिंदू महासभा को चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि कई लोग खुद को संस्था का अध्यक्ष बताते हैं। बेहतर हो पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ कर इसे हल करें।
स्वामी चक्रपाणि ने खुद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बताते हुए याचिका दाखिल की थी।
हिन्दू महासभा को राजनीतिक दल के रूप में दी गई मान्यता निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों के बाद ही वापस ले ली थी।
याचिका में कहा गया था कि हिन्दू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ये देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है।
याचिका में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
स्वामी चक्रपाणि इस पार्टी के पहली बार 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 11 नवंबर 2010 को स्वामी चक्रपाणि को हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली लेकिन जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने ये मान्यता वापस ले ली।