रांची: पूर्व मंत्री और मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपति मामले में सीबीआइ की विशेष न्यायााधीश पीके शर्मा की अदालत ने 16 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है।
बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सुनवाई चल रही है और बंधु तिर्की अभी जमानत पर है।
सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।