रांची: आय से अधिक संपति मामले में मांडर विधायक सह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रकाश कुमार शर्मा की अदालत में पेश हुए।
इस मामले में अदालत ने 24 फरवरी को बहस शुरू करने के लिए तिथि तय की है। अदालत 10 फरवरी को बंधु को 16 फरवरी को सशरीर उपस्स्थित होने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत में बंधु की ओर से उनके अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में सुनवाई का समय बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है।
उनके कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी नहीं हुई है। उनकी गवाही से इस मामले में काफी फर्क पड़ सकता है।
अदालत ने कहा कि कई बार से हाइकोर्ट के नाम से समय लिया जा रहा है, इससे अदालत का समय बर्बाद हो रहा है।
अदालत ने काफी समय दिया ,लेकिन महत्वपूर्ण गवाह अब तक पेश नहीं हुए। यदि हाई कोर्ट का कुछ आदेश आयेगा तो बाद में इस मामले में उसे जोड़ दिया जायेगा।
अदालत ने सुनवाई के बाद तिथि तय कर बहस शुरू करने का बंधु के अधिवक्ता को निर्दश दिया
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपति अर्जित करने के इस मामले में बंधु तिर्की जमानत पर है। मालूम हो कि बंधु तिर्की के खिलाफ छह लाख 28 हजार 498 रुपये आय से अधिक संपति अर्जित करने का आरोप है़।
सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्ममंत्री मधु कोड़ा के साथ ही 11 अगस्त 2011 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।