रामगढ़: रामगढ़ कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ महिला थाना कांड संख्या 5/2019 के अभियुक्त आकाश रवानी को दोषी पाते हुए एडीजे वन राधा कृष्ण की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि आकाश रवानी ने एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर एक साल तक उसका यौन शोषण किया।
इस मामले में पीड़ित ने स्पेशल पोस्को एक्ट 15 /2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें दुष्कर्म की धारा 376 2 (एन) भी लगाया गया था।
आठ लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने पॉस्को एक्ट को दरकिनार करते हुए दुष्कर्म की धारा 376 2 (एन) के तहत अभियुक्त दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा दी।
इसके साथ 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राजकुमारी कुजूर ने चार्जशीट दायर किया था।