दुमका: प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी।
दोषी गोपीकांदर थाना क्षेत्र के मुखिया हांसदा है। न्यायालय ने अभिक्त को भादवि की धारा 376(एफ) और पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना किया है।
जुर्माना की रकम नही देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना 12 अप्रैल 2015 की है।
जब मुखिया हांसदा ने अकेला पाकर छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी।
इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को घटना के संबंध में किसी को जानकारी नहीं देने और किसी को बताने पर जान से मारकर फेंक देने की धमकी दी।
दुष्कर्म की शिकार गम्भीर रूप से जख्मी नाबालिग ने किसी तरह घर पहुंच कर अपने परिवार के लोगों को घटना की सारी जानकारी दी।