धनबाद: मटकुरिया गोलीकांड में बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में नामजद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक समेत 26 आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया।
सांसद, विधायक से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध पुलिस बल को टारगेट कर हमला करने, विकास सिंह की हत्या ,हत्या का षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट, सरकारी काम में बाधा, लोक परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप तय किए हैं।
अभियोजन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को आरोपितों ने स्वीकार करने से इनकार किया तथा सुनवाई की मांग की। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दिलीप सिंह,अरुण कुमार सिंह,अंजनी कुमार झा ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी को अदालत ने पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, ,मन्नान मल्लिक सहित अन्य को संदेह हाजिर होने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख निर्धारित कर दी थी।
इन पर तय हुए आरोप
पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक, मन्नान मल्लिक के पुत्र हुवान मलिक, वीर चंद्र चौहान, भगवान साव, बद्री रविदास, शक्ति कुमार, मदन महतो ,हरेंद्र साही, अलीम अंसारी, बाबर अली खान, कार्तिक घोष ,रंजीत कुमार, वीरेंद्र यादव, नवनीत नीरज ,शब्बीर आलम, अरविंद सिंह ,विनोद सिंह, बृजेश सिंह, इज़हर अहमद, मोहम्मद कलाम ,बलदेव पांडे, कुमार अभिषेक ,असीम खान ,बिरेंद्र सिंह सोहन भूईया।
इनकी हो चुकी है मौत
आरोपित पूर्व मंत्री ओपी लाल व पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की मौत हो चुकी है। इस कारण उन दोनों के विरुद्ध मुकदमे को समाप्त कर दिया गया है।
क्या था मामला
उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी।
घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।