रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ बुधवार को याचिका दायर की गयी है।
याचिका चंदन भगत की ओर से दायर की गयी है, जिसमें अन्य अभ्यर्थी भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने टाउन प्लानर नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसे दायर याचिका में चुनौती दी गयी है।
याचिका में कहा गया है कि पहली बार है जब अस्सिटेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति की जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने रद्द किया था।
मामले में पहले भी एक अन्य याचिका दायर की गयी है। इसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में नियुक्ति रद्द करने को गलत बताया गया है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले राज्य सरकार ने जेपीएससी की टाउन प्लानर नियुक्ति की अनुशंसा को अस्वीकार कर चुकी है। अनुशंसा के अनुसार 77 पदों पर नियुक्ति होनी थी।