रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी से हटाए गए दुकानदारों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई।
एक सप्ताह के अंदर मोरहाबादी में दुकानें खोली जायेंगी। हाइकोर्ट ने ये आदेश नगर निगम को दिया। हाइकोर्ट ने मामले में दुकानों के लिए जगह व्यवस्थित करने का आदेश नगर निगम को दिया है। इसके पूर्व की सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से मामले में जवाब मांगा था।
उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी को मोरहाबादी में कालू लामा की हत्या करने के बाद रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम ने सभी को हटा दिया था।
इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति देखना सरकार का काम है। ऐसी घटना होने पर क्या सब जगह से दुकानदारों को हटा दिया जाएगा।
ऐसा करना कोई समाधान नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उस क्षेत्र में ऐसी कितनी घटनाएं हुई है। आज इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाना है।
जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से इस पर रोक लगाते हुए अन्य जगह देने की बात की गयी थी। हालांकि मामले में नगर निगम की ओर से दो जगह चिन्हित भी की गयी है। प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता रितु कुमार ने दलील पेश की। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
मामले में मोरहाबादी दुकान संचालकों की ओर से याचिका दायर की गयी है, जिसमें कहा गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ठेला खोमचा वालों को क्षेत्र से हटाया गया है, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है।
अदालत से आग्रह किया गया है कि जब तक उन लोगों के लिए अस्थाई दुकानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक उन्हें वहां दुकान लगाने की अनुमति दी जाये।