नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के सौदे मामले में एमेजॉन के दखल देने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कहा कि वैधानिक अधिकारी कानून के अनुसार अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र है।
पीठ ने आगे कहा कि प्रथम दृष्ट्या फ्यूचर रिटेल द्वारा दायर मुकदमा मेंटेनेबल है।
इसने माना कि इमरजेंसी अवार्ड वैध था, और रिलायंस के साथ लेन-देन को मंजूरी देने वाली किशोर बियानी के स्वामित्व वाली कंपनी का प्रस्ताव भी वैध था।