लोहरदगा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपित को जुर्माना भी लगाया गया है। महिला थाना कांड संख्या 36/13 और एसटी संख्या 29/14 में भादवि की धारा 366ए, 376 के तहत दर्ज मामले में कुडू थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव निवासी स्वर्गीय दिनेश नायक के पुत्र आरोपित आशीष कुमार नायक को भादवि की धारा 366ए में सात साल की सश्रम कारावास की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है।
जबकि भादवि की धारा 376 में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।