रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य आवास बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने राज्य के आवास बोर्ड सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही इंजीनियरों की संपत्ति जांच का आदेश भी दिया।
मामले की सुनवाई जस्टिस केपी देव की अदालत में हुई। संपत्ति जांच का ब्यौरा कोर्ट ने छह सप्ताह में मांगा है।
जांच का आदेश एसीबी को दिया गया है। मामले में प्रार्थी शशि लाल और राजेंद्र राम ने याचिका दायर की है।