Calcutta High Court ने बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया

News Desk
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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुरहाट नरसंहार की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जहां तृणमूल ग्राम पंचायत के एक नेता की हत्या के बाद छह महिलाओं और दो बच्चों सहित दस लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित, निष्पक्ष जांच और समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जांच का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार इस मामले में आगे कोई जांच नहीं करेगी और सीबीआई को 7 अप्रैल को अदालत के समक्ष एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा, हमारी राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की मांग है।

न्याय के हित में और समाज में विश्वास पैदा करने और निष्पक्ष जांच करने के लिए सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है। तदनुसार, हम राज्य सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हैं।

इससे पहले, राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जिसमें अपराध जांच विभाग (एडीजी सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक ज्ञानवंत सिंह शामिल थे।

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इसमें बर्दवान अंचल के महानिरीक्षक (आईजी) बी. एल. मीणा और मीराज खालिद, उप महानिरीक्षक (डीआईजी सीआईडी, ऑपरेशन) भी शामिल थे।

अदालत ने कहा, सीबीआई को न केवल मामले के कागजात बल्कि मामले में गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए आरोपियों और संदिग्धों को भी सौंप दिया जाएगा।

इसलिए, हम सीबीआई को निर्देश देते हैं कि वह मामले की जांच तुरंत अपने हाथ में ले और सुनवाई की अगली तारीख पर हमारे सामने प्रगति रिपोर्ट पेश करे।

न्यायाधीशों के अनुसार, इस घटना ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और इसका एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव भी देखने को मिला है तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उप पंचायत प्रधान भादू शेख की हत्या को लेकर मंगलवार तड़के बीरभूम के रामपुरहाट प्रखंड के बोगटुई में करीब एक दर्जन घरों में आग लगने से दो बच्चों समेत दस लोगों की मौत हो गई।

एसआईटी अब तक टीएमसी के रामपुरहाट आई ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए, भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, रामपुरहाट हत्याकांड में सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए कलकत्ता एचसी का आभारी हूं।

ममता बनर्जी के प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अविश्वास को प्रेरित किया है। यह अपराध को छिपाने और जघन्य हत्याओं में शामिल टीएमसी नेताओं की रक्षा करने के साधन की तरह लग रहा था।

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