रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की की विधायक की भी खतरे में पड़ गई है।
कानून के अनुसार दो साल से अधिक की सजा पर उनकी विधायकी समाप्त हो जायेगी। हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से ही बेल मिल जायेगा। कागजी प्रक्रिया चल रही है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही कराई गई
अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनायी। इस मामले में पहले एसीबी में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 2010 में बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था।
16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था। इस मामले में CBI एसपी और मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई हैं।
जबकि, बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही कराई गई।
बता दें, CBI कोर्ट की सख्ती के बाद 24 फरवरी 2019 से 16 मार्च 2019 तक लगातार मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई थी। पिछले दो साल से बहस लंबित थी।