कोडरमा: अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
साजिश के तहत हत्या के मामला में तीन लोगों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जिसमें फारुख खान, अब्दुल कयूम खान और अख्तरी बेगम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गयी है।
बताया जाता है कि 2019 में निखत परवीन उर्फ सोनी की हत्या की गयी थी, जिसमें पति फारुख खान, ससुर अब्दुल कयूम खान, सास अख्तरी बेगम समेत पांच को आरोपित बनाया गया था।
निखत परवीन की शादी 2011 को हुई थी। घटना में ननद शबनम और देवर अरशद को निर्दोष करार देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था।