रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत टेरर फंडिंग में संलिप्त सोनू अग्रवाल के मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल को तय की गई। सुनवाई जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई।
उल्लेखनीय है कि बीते दिन टेरर फंडिंग के मामले में ही विनीत अग्रवाल के मामले में भी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सात अप्रैल की तारीख अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है।
मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है
दोनों के ऊपर एनआइए की ओर से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। एनआइए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
इसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। वहीं, एनआइए कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी।
बताया जाता है कि सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है।
इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआइए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी, जिसे पहले ही हाई कोर्ट खारिज कर चुका है।