रांची: झारखंड हाई कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की ने सोमवार को जमानत के लिए याचिका दायर की है। दायर याचिका क्रिमिनल रिट है।
याचिका में कंफर्म बेल की मांग की गयी है। इसमें कहा गया है कि सीबीआई ने मामले में आरोप साबित नहीं किया है।
ऐसे में तिर्की को मामले में राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट से सीबीआई के फैसले को रद्द करने की मांग की गयी है।
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की को रांची स्थित सीबीआई की कोर्ट ने 28 मार्च को तीन साल की कैद और तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बंधु तिर्की वर्ष 2006 से 2008 तक झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में लगभग 23 महीने तक मंत्री रहे।
मंत्री रहते हुए उन पर अपनी आय से छह लाख 28 हजार रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किया गया
इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। केस में सीबीआई की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गयी, लेकिन कुछ महीने बाद सीबीआई ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी नहीं कि उनके विरुद्ध मुकदमा चले।
कोर्ट के सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा चला। 16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किया गया।