रांची: नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवनाें के मालिक अब 8 अप्रैल से होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे। 7 अप्रैल तक सॉफ्टवेयर में टैक्स अपडेट किया जाएगा।
उसके बाद लाेग अपने घराें के टैक्स, वाटर यूजर चार्ज व ट्रेड लाइसेंस का भुगतान कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान ऑनलाइन करनेवालों काे 10% की छूट मिलेगी।
अगर, नगर निगम कार्यालय में जाकर श्री पब्लिकेशन के काउंटर पर ऑफलाइन माेड में टैक्स देते हैं, ताे 7.50% व एजेंसी के टैक्स कलेक्टर काे घर बुलाकर टैक्स देते हैं, ताे 5% छूट मिलेगी।
काेराेना के बाद जिस तरह डिजिटल लेन-देन बढ़ा है, उसी तरह अब टैक्स देने में भी लाेगाें ने दिलचस्पी दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 40 हजार लाेगाें ने करीब 11 कराेड़ होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन माेड में भुगतान किया है।