रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी मांडर विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि गत 28 मार्च को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी थी। सीबीआइ ने फैसले की प्रति ईडी को भेजी थी।
इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के संकेत दिये थे। अब ईडी मामले की जांच में जुट गयी है।