रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई में हाेंगे। चार चरणाें में हाेने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 14 मई काे और अंतिम चरण का मतदान 27 मई काे हाेगा। जून में परिणाम आयेगा।
पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयाेग ने इसकी तैयारी कर ली है। पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है।
राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में ही हाेने थे लेकिन काेराेना के कारण यह नहीं हाे सका। समिति बनाकर पंचायताें के विकास से संबंधित काम चलाया जा रहा है।
समिति काे मई 2021 तक का समय दिया गया था। बाद में पंचायत चुनाव हाेने तक इसका अवधि विस्तार कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश से मंगाए गए बैलेट बाॅक्स
पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हाेंगे। इसके लिए 50 हजार बैलेट बाॅक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले से 52 हजार बैलेट बाॅक्स उपलब्ध हैं।
केंद्र सरकार ने चेताया था कि पंचायत चुनाव न कराने पर केंद्रीय राशि राेक दी जाएगी। इसके देखते हुए राज्य सरकार ने जल्दी चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी।
ओबीसी काे बिना आरक्षण दिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी
इधर, पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम काेर्ट के आदेश के आधार पर ओबीसी काे बिना आरक्षण दिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है।
ओबीसी के लिए आरक्षित सीट काे इस बार सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराए जाएंगे। आयाेग ने डीसी काे निर्देश दिया है कि चुनाव की घाेषणा के बाद मतदान केंद्राें में काेई बदलाव नहीं हाेगा।
सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही कुछ केंद्राें में बदलाव हाे सकते हैं। दरअसल, कुछ जिलाें से अभी भी बूथ बदलने के प्रस्ताव आ रहे हैं।
कहां कितने पद आरक्षित
चुनाव में जिला परिषद सदस्य के 536 पदों में से 64 एससी और 178 एसटी के लिए आरक्षित हैं। पंचायत समिति के 5341 पदों में से 639 एससी व 1,773 एसटी, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345 पदों में से 412 एससी व 2,272 एसटी और ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479 पदों में से 6,101 एससी और 17,060 एसटी के लिए आरक्षित हैं।
ओबीसी के लिए पूर्व में आरक्षित 8,063 पदों को अब अनारक्षित कर दिया गया है। राज्य में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया व ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 30,318 अनारक्षित पदों पर चुनाव होना है।
53,480 मतदान केंद्रों का गठन
पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 53,480 मतदान केंद्रों का गठन किया है। मतदान कराने के लिए हर बूथ पर कम से कम पांच लोगों की टीम रहेगी।
सरकारी वाहनों का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग ने मई में पंचायत चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने तथा निर्वाचन की शुद्धता को बनाए रखने को लेकर इसे लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री सरकारी दौरे के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार अभियान कार्य के साथ मिश्रित नहीं करेंगे तथा सरकारी तंत्र या कर्मियों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, मंत्री सरकारी वाहनों का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान कर सकेंगे।