गढ़वा : जिला जज प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी संगीता देवी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं य्20 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना 28 मार्च 2011 की है।
प्राथमिकी दर्ज कराते मृतक के पिता ने मझिआंव थाना में केस दर्ज कराया था। बताया था कि उरांव टोला निवासी उसके पुत्र जितेंद्र उरांव उर्फ मंगरा उरांव की शादी सदर थाना अंतर्गत नगदरवा निवासी सुरेश उरांव की पुत्री संगीता साथ हुई थी।
वह शादी के चार दिन के बाद मायके चली गई। वह हमेशा मायके में ही रहती थी। होली पर्व के अवसर पर वह ससुराल आई। पति के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। वह हमेशा मारपीट करती थी। घटना के दिन दोनों पति।पत्नी खाना खाकर अपने कमरे में गए।
अचानक रात दो बजे वह चिल्लाने लगा। घर के लोग जगे तो देखे कि वह खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे सदर अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने पाया कि संगीता का नाजायज संबंध सदर थाना के चेतना निवासी एक टेम्पो चालक के साथ था। बेटे को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
मरा हुआ समझकर वे सभी फरार हो गए और संगीता अपने घर चली आई। अदालत ने गवाहों, साक्ष्यों के आधार पर संगीता को हत्या का दोषी करार दिया। अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलने से उन्हें बरी कर दिया गया।