जमशेदपुर: एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को सुनीला मुर्मू की हत्या मामले में दिनेश सोरेन उर्फ कोंदा को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
धारा 201 में तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है। साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दिनेश सोरेन उर्फ कोंदा पर आरोप था कि उसने एमजीएम थाना क्षेत्र के मलियंता जंगल में सुनीला मुर्मू की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है।
अदालत ने उसे हत्या करने और साक्ष्य छुपाने में दोषी पाया था। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी।
घटना के संबंध में 30 अक्टूबर 2014 को सुनीला मुर्मू के जीजा सिकांतो बास्के के बयान पर एमजीएम थाने में प्रेमी दिनेश सोरेन उर्फ कोंदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
सुनीला घर नहीं लौटी थी
सिकांतो ने पुलिस को बताया था कि उसकी साली सुनीला मुर्मू दो माह पहले अपने गांव धालभूमगढ़ के तिलावनी से आई थी।
26 अक्टूबर को वह पत्नी और अपनी मां के साथ मामा के घर पोटका के मोहसानी गए थे। घर पर उनके बड़े भाई बुधराम बास्के, उनकी पत्नी कापरा बास्के और सुनीला भी थी।
भाभी ने 27 अक्टूबर को मोबाइल पर बताया था कि 26 अक्टूबर की शाम दिनेश सोरेन घर पर आया था। वह सुनीला को लेकर मेला घुमाने गया था।
उसके बाद से ही सुनीला घर नहीं लौटी थी। चार दिनों के बाद उसका शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया था।