रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को व्यवसायी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को अग्रिम जमानत दे दी है। दोनों की ओर से दायर की गई जमानत अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
इससे पहले 11 अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विकास पावा और हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा।
प्रार्थी की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच ने आदेश पारित किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इसकी जांच कर रही है
हाई कोर्ट ने सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई हुई थी। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को एनआईए कोर्ट के समक्ष जमानती बांड भरने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप लगे हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इसकी जांच कर रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले से सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है।