रांची: झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में प्रचार के लिए वार्ड सदस्य उम्मीदवार को वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गयी है।
मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार को प्रचार में दो-दो वाहनों के प्रयोग की छूट होगी।
वहीं, जिला परिषद सदस्य चार से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। वाहनों के उपयोग की अनुमति लेकर वाहन के सामने इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। उसका प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए।
मुखिया पद का प्रत्याशी और उसका प्रस्तावक भी संबंधित ग्राम पंचायत के किसी ग्राम का मतदाता हो सकता है। इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए अभ्यर्थी।
उसका प्रस्तावित के लिए भी संबंधित निर्वाचन का मतदाता होना आवश्यक है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
कहां-कहां होगा नामांकन
पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय के अलावा जिला मुख्यालय में भी होगा। वार्ड सदस्य व मुखिया के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।
वहीं, पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों को अनुमंडल कार्यालय जाकर नामांकन भरना होगा जबकि जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। नामांकन डाक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है।
नामांकन भरने के लिए स्वयं उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
पहले चरण का चुनाव 14 मई को
झारखंड पंचायत चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया गया। झारखंड पंचायत चुनाव 14 मई से शुरू चुनाव होने वाले हैं। चार चरणों में मतदान कराए जाएंगे।
पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा। दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होगा। तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होगा, जबकि चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा।