नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई को मामला अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि पहले मुख्य मामले को सुना जाएगा, बाद में अवमानना को। दिवाली आती है और चली जाती है लेकिन कोर्ट में केस लंबित ही रहता है। 29 अक्टूबर, 2021 को कोर्ट ने पटाखों पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि दीपावली और अन्य त्योहारों जैसे गुरुपर्व इत्यादि पर रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर तीस मिनट तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी इलाके विशेष मे प्रतिबंधित सामग्री वाले पटाखों के उत्पादन या बिक्री की बात सामने आती है तो ऐसे में वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव, कमिश्नर, डीएसपी, एसएचओ तक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट आदेश को धता बताने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया था कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है। सिर्फ उन्ही पटाखों पर बैन लगाया गया है, जो ख़ासकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।