रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा के लिए बनी नयी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गयी। मामले की अगली सुनवाई कब होगी ये फिलहाल तय नहीं है। सुनवाई अपरिहार्य कारणों से नहीं हुई।
प्रार्थी चंदन कुमार की ओर से हाई कोर्ट में नयी नियमावली को चुनौती दी गयी थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता विकास कुमार कर रहे हैं।
पूर्व की सुनवाई में जेपीएससी के अधिवक्ता ने मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कोर्ट में कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक परिणाम जारी नहीं किया जायेगा।
इसके खंड 17 को कोर्ट में चुनौती दी गयी है
कोर्ट में आयोग ने बताया कि जारी विज्ञापन की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। इससे अगली सुनवाई होने तक रोका जा रहा है। परीक्षा के लिए विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। वहीं, परीक्षा 2020 में ली गयी थी।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चंदन कुमार ने मामले में याचिका दायर की गयी है। 2015 में राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनायी।
इसके खंड 17 को कोर्ट में चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि कंप्सेशनेट अपाइंटमेंट से आये लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।