नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के बिल का भुगतान नहीं होने पर बैंक आपके बचत खाते से पैसे नहीं काट सकते।
खाते की रकम को ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण फैसला राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। बैंक ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
जिला फोरम ने 12 साल पहले दिए फैसले में कहा था कि बचत खाता और क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा मुहैया कराए जाने वाली अलग-अलग सुविधाएं हैं और इसका एक दूसरे से लेना-देना नहीं है।
आयोग ने जिला फोरम के निष्कर्षों से सहमति जताई और बैंक को अनुचित व्यवहार का दोषी पाया। आयोग ने बैंक को काटी रकम और 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह मकोल का आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता और क्रेडिट कार्ड था। उन्होंने वर्ष 2006 में क्रेडिट कार्ड से विदेश जाने के लिए टिकट व होटल बुक किया।
बाद में बुकिंग रद्द कराते हुए बैंक को भी भुगतान न करने का निर्देश दिया था। वहीं, बैंक ने बिलों का भुगतान करते हुए सुरजीत सिंह को 79,670 रुपये का बिल भेजा। भुगतान न करने पर बैंक ने बचत खाते से 1.45लाख रुपये काट लिए।