रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरायकेला जिला जज को दो सप्ताह के अंदर यह बताने को कहा है कि जिला कोर्ट से केस से जुड़े दस्तावेज गायब होने के पीछे कौन जिम्मेदार हैं। दरअसल, यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है।
प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक, सरायकेला जिले में भूमि से जुड़े मामले में सब जज की कोर्ट और जिला जज की कोर्ट ने प्रार्थी के विपरीत आदेश पारित किया है।
केस से जुड़े रिकॉर्ड गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं
उक्त दोनों न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है लेकिन सब जज के कोर्ट का ऑर्डर याचिका में संलग्न नहीं किया जा सका। क्योंकि, वह दस्तावेज कोर्ट में नहीं मिला है।
मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सरायकेला जिला जज से पूछा है कि केस से जुड़े रिकॉर्ड गायब होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?
इसके साथ अदालत ने जिला जज को यह भी निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दी जाये।