रांची: एडीजी अनुराग गुप्ता (ADG Anurag Gupta) को शुक्रवार को बहुत बड़ी राहत मिली है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट (सीएटी) ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि एडीजी अनुराग गुप्ता लगभग दो साल से ज्यादा समय से निलंबित चल रहे थे। 14 फरवरी, 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था।
तब वह सीआइडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच देने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप है।
एमवी राव ने जांच में उन्हें क्लीन चिट दी थी
मामला सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। प्रथम दृष्टया जांच के बाद आयोग ने एफआईआर का आदेश दिया था।
गृह विभाग के अवर सचिव अवधेश ठाकुर के बयान पर सरकार ने तब जगरनाथपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था।
इस मामले में फरवरी 2020 में अनुराग गुप्ता के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, जिसके संचालन का जिम्मा तत्कालीन डीजीपी एमवी राव को दिया गया था।
एमवी राव ने जांच में उन्हें क्लीन चिट दी थी। इसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोर्ट ने यह कार्रवाई की है।