दुमका: एडीजे टू राकेश कुमार के न्यायालय ने शनिवार को अपहरण मामले में सुनवाई के बाद दोषी को 10 साल सश्रम कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनायी।
न्यायालय ने बिहार के भागलपुर जिला के नाथनगर, करौली ओपी थाना क्षेत्र के पचेदी गांव निवासी रंजीत मिश्रा को सजा सुनायी है।
न्यायालय ने अभियुक्त को नाबालिग के अपहरण के मामले में 10 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये नगद जुर्माने की सजा सुनायी।
जुर्माना की रकम अदा नहीं करने के स्थिति में एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही गुजरी।
मामले में अभियोजन की पक्षा से बहस एपीपी चंपा देवी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जयंत कुमार सिन्हा बहस कर रहे थे। केस में पैरवी एएसआई बिरेंद्र कुमार ने की।
क्या है मामला
जिले के नगर थाना क्षेत्र के गिलानपाड़ा निवासी राधा देवी ने 10 अप्रैल 2017 को नाबालिग बेटी का अपहरण का मामला दर्ज करायी थी।
मामले में लिखित शिकायत में बताया कि 3 अप्रैल 2017 को दोपहर दो बजे से उसकी नाबालिग बेटी लापता थी।
मामले में आरोपी रंजीत कुमार मिश्र पर शादी के नियत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करायी थी।