खूंटी: मुरहू थाना क्षेत्र के राजा कुंजला गांव में 10 अप्रैल 2015 को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के दोषी सुरेंद्रकांत चौबे उर्फ सुरेंद्र पंडित पिता गणेश कांत चौबे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को सात साल की कैद और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अलग-अलग धाराओं में अभियुक्त को अलग-अलग सजा सुनाई गई
धारा 149 में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। धारा 253 भादवि में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा, धारा 307/ 149 भादवी में में 5000 रु का जुर्माना, धारा 25 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा, धारा 251 ए 358 में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा और दो हजार का जुर्माना, धारा 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना तथा 17 सीएलए में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक हजार का जुर्माना लगाया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेंद्र पंडित तोरपा थाना क्षेत्र के कुटाम गांव का रहने वाला है।
क्या है मामला
10 अप्रैल 2015 को मुरहू थाना क्षेत्र के राजा कुंजला गांव के पास पुलिस और पीएलएफआइ उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें निकोलस पाहन नामक एक उग्रवादी मारा गया था। मुठभेड़ में सुरेंद्र कांत चौबे उर्फ सुरेंद्र पंडित, बिरसा भेंगरा, संजय गुड़िया उर्फ रूपु और अनूप को भी आरोपी बनाया गया था।